मोहाली। 30 ग्राम हेरोइन के मामले में नामजद दो आरोपियों को अदालत की हिदायतों पर नियमित जमानत दी गई है। हिदायत दी है कि वह केस की सुनवाई खत्म होने तक न तो अदालत को बिना बताए देश से बाहर जा सकते और न ही गवाहों को धमका सकते हैं। उनके खिलाफ किसी भी शिकायत आने पर उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी जाएगी। मामले में नामजद 26 वर्षीय आरोपी मोहब्बतजीत सिंह निवासी अमृतसर व 25 वर्षीय विशालदीप सिंह निवासी गांव चानन जिला अमृतसर ने अपने -अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपनी नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई हुई। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूरी दी है। बता दें कि दोनों आरोपियों को जीरकपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कोहिनूर ढाबे के पास से गिरफ्तार किया था। दोनों से तलाशी दौरान 30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। उनके खिलाफ जीरकपुर थाने में 1 जनवरी 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई मोहाली अदालत में चल रही थी।