मोहाली। जिला प्रशासन अब ट्रेवल एजेंटों, आइलेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पूरी तरह से सख्त हो गया है। इसी कड़ी में एडीसी साक्षी साहनी ने उक्त संस्थानों से जुड़ी एसोसिएशनों के नुमाइंदों से मीटिंग की है। मीटिंग में उन्हें पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 संबंधी जानकारी देते हुए कहा है कि वह एक्ट के अनुसार काम करें। उन्होंने कहा कि अकसर देखने में आता है कि लाइसेंस धारी अपना दफ्तरी पता इस दफ्तर को बताए बिना ही बदल लेते हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि इस दफ्तर को बिना बताए कोई अपना दफ्तरी पता न बदले।
उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत ट्रेवल एजेंटों व आइलेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके साथ ही हरेक ट्रेवल एजेंट, सलाहकार एजेंसी व आइलेट्स कोचिंग करवाने वालों के लिए लाइसेंस लेना व इस लाइसेंस का नंबर अपने दफ्तर के बोर्ड पर, विज्ञापनों पर डिसप्ले करना भी जरूरी कर दिया गया है। ट्रेवल एजेंटों को अपना काम पूरी पारदर्शिता से करने की भी हिदायत दी।