मोहाली। शहर की ग्रीन बेल्ट, बाजार, फुटपाथ और किसी भी सरकारी भूमि पर किए सभी प्रकार का अतिक्रमण तीन दिन में नहीं हटाया तो नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगी। नगर निगम ने इस संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चेतावनी भरा नोटिस जारी किया है।
नगर निगम कमिश्नर परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि यह नोटिस शहर में रहने वाले हर छोटे–बड़े व्यक्ति, दुकानदारों, संस्थाओं और मार्केट एसोसिएशनों के लिए अंतिम चेतावनी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीन दिन की अवधि के बाद यदि कहीं भी कोई भी अतिक्रमण पाया जाता है तो हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत गठित संयुक्त टीम सीधी कार्रवाई करेगी।
इस टीम में गमाडा, नगर निगम, पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने साफ किया है कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्थान की होगी।
इतना ही नहीं, कार्रवाई पर आने वाला सारा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसे ही अंतिम नोटिस माना जाए और इसके अलावा किसी को अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
नगर निगम के इस आदेश के बाद शहर की ग्रीन बेल्ट और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करने वालों में हलचल मच गई है। निगम ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर कानूनी कार्रवाई से बचें और शहर को साफ–सुथरा एवं व्यवस्थित रखने में सहयोग दें।