मोहाली। विदेशों में पढ़ने, नौकरी या फिर टोकियो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ के लिए कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत उक्त लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज लगने के 28 दिन बाद या 84 दिन से पहले लगवा पाएंगे। हालांकि इन कैटेगरी से जुड़े लोगों को टीकाकरण की अनुमति देने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें एसडीएम, सर्किल माल ऑफिसर, बीडीपीओ, कार्य साधक अधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर, एईटीसी/ ईटीओ/एक्साइज इंस्पेक्टर, एसएचओ, आरएमओ और स्थानीय सरकार के चुने नुुमाइंदे शामिल हैं। उनके सामने उक्त लोगों को दस्तावेज पेश करने होेंगे। डिप्टी कमिश्नर गिरीश दियालन ने बताया कि संबंधित अथॉरिटी की तरफ से यह यकीनी बनाया जाए कि आज्ञा लेने के लिए आए व्यक्ति के पहली डोज लगे हुए 28 दिन पूरे हो चुके हो। इसके साथ ही दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने के उदेश्य की जांच की जाए। जो दस्तावेज पेश किए, उससे साफ होना चाहिए कि उक्त व्यक्ति विदेश में पढ़ने, नौकरी या फिर टोकियो ओलंपिक में जा रहा है। इसमें पढ़ाई के लिए वहां के कॉलेज के दस्तावेज, नौकरी वाले केस में ऑफर लैटर और ओलंपिक संबंधी दस्तावेज होने चाहिए। डीसी ने आदेश में साफ किया है कि 31 अगस्त तक यह सुविधा दी जाएगा। जिन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए विदेश जाना है। बता दें कि मोहाली पंजाब का वीआईपी शहर है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं से विदेश जाते हैं। ऐसे में आए दिन प्रशासन के पास शिकायत आ रही थी। जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।