मोहाली। मोहाली की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दी गई नियमित जमानत को धारा-27 और 29 के तहत जोड़े गए अतिरिक्त अपराधों पर भी लागू माना है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 19 फरवरी को सुनाया था। अदालत ने 16 फरवरी को नशे के एक मामले में सेक्टर-71 निवासी आरोपी करन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत नियमित जमानत दी थी। जमानत आदेश के अनुपालन में आरोपी ने इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानती व मुचलका बांड दाखिल किया था।
जब संबंधित अदालत ने रिहाई वारंट जारी किए तो जेल प्रशासन ने आपत्ति लगाकर उन्हें लौटा दिया। आपत्ति में कहा गया कि आदेश में धारा 27/29 एनडीपीएस एक्ट का उल्लेख नहीं है। इस पर आरोपी की ओर से जमानत आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया गया। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि जोड़ी गई धाराएं उसी तथ्यात्मक आधार से संबंधित हैं, जिन पर पहले जमानत दी जा चुकी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 16 फरवरी का जमानत आदेश धारा-27 और 29 के लिए भी प्रभावी रहेगा। साथ ही, पहले से जमा जमानती व मुचलका बांड इन अतिरिक्त धाराओं पर भी लागू होंगे। अदालत ने इलाका/ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नए सिरे से रिहाई वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।