मोहाली। गायक मनकीरत औलख और उसके परिवार को व्हाट्सएप के जरिए धमकी देने के मामले में मोहाली पुलिस ने गांव खुड्डा जस्सू (चंडीगढ़) निवासी हरजिंदर सिंह की अदालत ने तीन शर्तों के तहत जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि हरजिंदर सिंह को इस मामले में 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में है और उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।
अदालत में मौजूद जांच अधिकारी ने कहा था कि हरजिंदर सिंह का किसी भी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं है, वह पहले ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया। अदालत का कहना है कि चालान पेश करने और मुकदमे को पूरा करने में काफी समय लगेगा। हरजिंदर सिंह को एक और अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ शर्तों के साथ अदालत ने नियमित जमानत का आदेश दिया। इस बीच पुलिस और सरकारी वकील ने अदालत से हरजिंदर सिंह की जमानत खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।
अदालत ने तीन शर्तें जिसमें वह सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में पेश होगा, वह मामले के सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा के तहत उसकी जमानत मंजूर कर ली।