मोहाली। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला न्यू चंडीगढ़ क्षेत्र के गांव मुल्लांपुर गरीबदास का है। पुलिस ने एक तस्कर को 5800 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। तीन साल बाद जिला अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर सजा छह माह बढ़ा दी जाएगी। यह मामला 12 अप्रैल 2024 का है। मुल्लांपुर गरीबदास थाना पुलिस ने रतवाड़ा मोड़ के पास नाका लगा रखा था। शाम करीब साढ़े चार बजे चंडीगढ़ की तरफ से एक व्यक्ति बैग लेकर आता दिखा। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करके उसे पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 5800 नशीली गोलियां बरामद हुईं।