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Mohali News: चेक बाउंस में छह माह की कैद और 2.5 लाख जुर्माना वसूला

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मोहाली। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में दलवीर सिंह को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता जगदीप सिंह को 2.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता जगदीप सिंह से 1.65 लाख रुपये का ऋण लिया था, उसकी अदायगी के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता जगदीप सिंह ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2020 में मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते, उन्होंने दलवीर सिंह को 1.65 लाख रुपये दिए थे। इसमें से 55 हजार रुपये नकद और 1.10 लाख रुपये का चेक दिया था, जिसे बाद में दलवीर सिंह ने कैश करवा लिया। इस ऋण के बदले में दलवीर सिंह ने जगदीप सिंह को 1.65 लाख रुपये का चेक जारी किया। जब चेक बैंक में जमा किया गया, तो चेक जारीकर्ता के अलग हस्ताक्षर के कारण यह वापस आ गया। इसके बाद, दलवीर सिंह ने कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं किया, जिसके चलते शिकायत दर्ज कराई गई।
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