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Mohali: पैसों के लेनदेन को लेकर चलाई गोली, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

Mon, 09 Jan 2023 08:30 AM IST
मोहाली ब्‍यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, डेराबस्सी (मोहाली)

सार

महेंद्र पुत्र जगन्नाथ निवासी गांव लेहानी, भवानी हरियाणा हाल निवासी जीरकपुर ने शिकायत में कहा है कि उसने गांव भांखरपुर के पास एकनूर नाम से कार वॉशिंग सेंटर खोल रखा है। उसके पास 5 वाहन हैं और सर्विस स्टेशन पर उसका टैक्सी ड्राइवर रहता है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI
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विस्तार
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डेराबस्सी के गांव भांखरपुर गांव के पास शनिवार रात कार वॉशिंग एवं सर्विस सेंटर के मालिक के पास काम करने वाले एक व्यक्ति ने पैसे के लेनदेन को लेकर गोली चला दी। मुबारकपुर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हिसार (हरियाणा) के योग राम कॉलोनी निवासी सोनू और उसके साथी कुलविंदर सिंह निवासी गांव माई बादली जिला फतेहगढ़ साहिब के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल एक पिस्टल .32 बोर, दो मैगजीन, 6 गोलियां (7.65 एमएम) और एक खाली खोल बरामद किया है।
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एएसपी डेराबस्सी डॉ. दर्पण अहलूवालिया ने बताया कि महेंद्र पुत्र जगन्नाथ निवासी गांव लेहानी, भवानी हरियाणा हाल निवासी जीरकपुर ने शिकायत में कहा है कि उसने गांव भांखरपुर के पास एकनूर नाम से कार वॉशिंग सेंटर खोल रखा है। उसके पास 5 वाहन हैं और सर्विस स्टेशन पर उसका टैक्सी ड्राइवर रहता है। सोनू उसके पास करीब 6 साल से ड्राइवर का काम कर रहा था लेकिन तीन महीने पहले उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था और उसके कुछ पैसे बकाया देने थे।

शनिवार रात सोनू अपने साथी के साथ वॉशिंग सेंटर आया और झगड़ा करने लगा। इसी बीच सोनू ने हिसाब न करने का सबक सिखाने की धमकी देते हुए पिस्टल निकालकर हवा में गोली चला दी। महेंद्र सिंह ने कहा कि वह और उनका नौकर जान बचाने के लिए मौके से भाग गए। इसके बाद उन्होंने मुबारकपुर पुलिस को सूचना दी। एएसपी डॉ. दर्पण अहलूवालिया ने बताया कि मुबारकपुर चौकी प्रभारी कुलवंत सिंह, एएसआई गौरव शर्मा ने अलग-अलग टीम बनाकर मामले की जांच शुरू की और देर रात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 
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दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 336, 506, 34 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सोनू के खिलाफ हिसार थाने के गांव हसी में धारा 302, 307, 323, 34, 397, 460 आईपीसी और 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं, एक मामला धारा 307 के तहत दर्ज है। इसी तरह धारा 307 आईपीसी आर्म्स एक्ट का मामला थाना निर्माणा जिला अलवर राजस्थान में भी दर्ज है।
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