मोहाली। वीआईपी जिले में मंगलवार से दुकानें और बाजार सुबह नौ से एक बजे तक ही खुलेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाके के मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इस चीज पर नजर रखेंगे।
यह आदेश डीसी मोहाली गिरीश दियालन ने जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोहाली की सीमा चंडीगढ़ व पंचकूला से लगती है। ऐसे में इन स्थानों पर दी गई छूट को एक समान करना जरूरी है। बता दें कि जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। परंतु बढ़ रहे केस व चंडीगढ़ रेड जोन से निरंतर आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेड जोन में लागू पाबंदियों को मोहाली में लागू किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र के लिए नियम
- शॉपिंग मॉल या कांप्लेक्स नहीं खुलेंगे
- रिहायशी सोसायटियों में व करीबी बाजारों में दुकानें 9 से एक बजे तक सुबह खोली जा सकेंगी।
- दुकानें ऑड-ईवन फॉर्मूला से खुलेंगी, ऑड नंबर वाली दुकानें एक दिन और इवन नंबर वाली दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
- रविवार को कोई दुकान नहीं खुलेगी, जरूरी सामान की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
- एक बजे लोगों को दुकानों से हटना होगा, चाहे खरीदारी हुई या नहीं।
- दुकानदार को एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र वाले व छोटे बच्चों के ढील के दौरान भी बाजार में निकलने पर पाबंदी होगी।
- दुकानों व परिसरों को तय नियमों के अनुसार सैनिटाइज करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियम
- आधी क्षमता के साथ बाजार खोले जा सकेंगे।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम शुरू किया जा सकेगा।
- निगम क्षेत्र से बाहर उद्योगों में उत्पादन किया जा सकेगा।
दुकानों में ऐसे होगा काम
आदेश में साफ किया गया है सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जनता को कर्फ्यू में आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चलाने वालों को अपने घरों से सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे जाने की अनुमति दी जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे कि करियाने का सामान, फल, सब्जियां और मांस आदि व दूध सहित दूध उत्पादों और केमिस्टों की दुकानें होम डिलीवरी करती रहेंगी।
चंडीगढ़ और पंचकूला में काम करने वालों को बनाने होंगे पास
प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि चार पहिया वाहन चालकों को ड्राइवर के अलावा दो यात्रियों की आज्ञा रहेगी। दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति आ जा सकेगा। वहीं, ट्राइसिटी में आने-जाने के लिए जिले के अंदर मंजूर गतिविधियों के लिए पास की जरूरत नहीं है। हालांकि यूटी, मोहाली और पंचकूला की सीमा पार करने के लिए आईडी कार्ड ड्यूटी वाला सरकारी कार्ड या कर्फ्यू पास की जरूरत रहेगी। इसी तरह चंडीगढ़-पंचकूला में रहने वाले जो लोग मोहाली में काम करते हैं वह अपने रिहायशी स्थान पर अर्जी दे सकते हैं। वहीं, जो चंडीगढ़ या पंचकूला में काम करते हैं और मोहाली में रहते हैं उसके लिए वह https://epasscovid19.pais.net.in/ पर अर्जी दे सकते हैं। वहीं, जिन कामों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है वह बंद रहेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।
सरकारी व निजी दफ्तर ऐसे करेंगे काम
जिले के सारे सरकारी व निजी दफ्तर अधिक से अधिक 33 फीसदी स्टाफ के साथ 14 दिन के रोस्टर पर काम करेंगे। निजी कार्यालयों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 14 दिन के रोटेशन रोस्टर के साथ काम किया जा सकेगा। बैंकों में वैसे नौ बजे से एक बजे तक पब्लिक डीलिंग होगी हालांकि शाम पांच बजे तक उनकी अपनी कार्रवाई चलेगी।