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कल से मोहाली में ऑड ईवन से खुलेंगी दुकानें

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मोहाली। जिले में कोरोना के बढ़ रहे मरीजों व मौतों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने बाजारों से लेकर दफ्तरों संबंधी बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से शुक्रवार तक बाजारों में दुकानें ऑड-ईवन के हिसाब से खुलेंगी। एक समय में 50 फीसदी दुकानें बंद रहेंगी, जबकि जरूरी वस्तुओं जैसे भोजन, दवाइयां व पोल्ट्री से जुड़ी दुकानें रोज खुलेंगी। दुकानों को शाम साढ़े छह बजे बंद किया जाएगा।
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इस संबंधी जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने संबंधी आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। सभी इलाकों में शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। जबकि रोजाना जिले में शाम सात से सुबह पांच बजे तक सारी गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियां व सेवाएं, राष्ट्रीय व राज्य मार्ग पर लोगों की आवाजाही, कार्गो व माल उतारने, इंटर स्टेट आवाजाही व बसें, रेल गाड़ियां व हवाई जहाज से उतरने के बाद लोगों को गंतव्य तक जाने की आज्ञा होगी।
किसी परीक्षा में जाना है तो जेब में रखें आई कार्ड
जरूरी सेवाओं में सेहत, खेतीबाड़ी व संबंधित गतिविधियों, डेयरी और मत्सय पालन, बैंक, एटीएम, स्टॉक मार्केट, बीमा कंपनियां, ऑनलाइन टीचिंग, सार्वजनिक सुविधाएं, मल्टीपल शिफ्टों में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट उद्योग, निर्माण उद्योग, निजी दफ्तर व सरकारी दफ्तर और मीडिया शामिल है। यूनिवर्सिटी, बोर्ड, लोक सेवा कमीशनों, अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित टेस्ट व हर किस्म की परीक्षा में विद्यार्थियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। परीक्षा में जाने वाले मामलों में आई कार्ड व दाखिला कार्ड को जेब में रखना होगा। जरूरी उद्देश्य की यात्रा के लिए प्रमाण मांगा जाएगा।
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यह स्थान भी शाम साढ़े छह बजे हो जाएंगे बंद
जिले के सारे धार्मिक स्थान शाम साढ़े छह बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम व पब्लिक कांप्लेक्स रोजाना शाम साढ़े छह बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट व होटल शनिवार और रविवार को शाम साढ़े छह बजे तक होम डिलीवरी कर पाएंगे। इसके अलावा शराब ठेकों के लिए भी यही समय रखा गया है। एसडीएम मोहाली को पुलिस के सहयोग से नगर निगम कमिश्नर मोहाली ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
वाहनों में ऐसा होगा सफर
जिले में अब चार पहिया वाहनों में केवल तीन लोग बैठ पाएंगे। सारी बसों व सार्वजनिक वाहनों पर 50 फीसदी लोग सफर सकते हैं। बसों में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। वहीं, सबको मास्क पहनने के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
कार्यक्रमों व प्रदर्शनों पर पाबंदी
जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों व प्रदर्शनों में लोगों के एकजुट होने पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, अब विवाह में 30 व संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे। इन नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सरकारी व निजी दफ्तरों में अब 50 फीसदी स्टाफ ही जा पाएगा। वहीं, लोगों को ऑनलाइन पीजीआरएस का प्रयोग करना होगा। जबकि उद्योगों को बिना किसी परेशानी से रात-दिन काम करने की अनुमति दी गई है। कर्फ्यू के दौरान मालिक द्वारा सत्यापित आई कार्ड को ही काम वाली जगह के लिए अनुमति दी जाएगी।
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