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शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह हत्याकांड के एक आरोपी को मिली जमानत, दो दिन पहले सात के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट

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मोहाली। शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को एक नया मोड़ आ गया। इस मामले के एक आरोपी रविंदर सिंह उर्फ ज्ञान के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने इस मामले में एनआईए के संबंधित अधिकारी के बयान दर्ज करने के बाद रविंदर सिंह उर्फ ज्ञान को एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है।
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इस मामले में रविंदर सिंह उर्फ ज्ञान के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या से पहले ही रविंदर सिंह उर्फ ज्ञान नाभा जेल ब्रेक के मामले में भी जेल में बंद था। इसके बाद उसे उक्त केस में नामजद किया गया था। बता दें कि एनआईए की ओर से दो दिन पहले ही खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स से संबंधित सुखराज सिंह सुक्खा, रविदंर सिंह उर्फ रवि, आकाशदीप अरोड़ा उर्फ धालीवाल, जगरूप सिंह, सुखदीप सिंह भूरा, इंद्रजीत सिंह और सुखमीत पाल सिंह उर्फ सुख भिखारीवाल के खिलाफ हत्या और यूपीए एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट फाइल की थी।
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