मोहाली। पंजाबी गायक गुरिंदरपाल सिंह उर्फ वड्डा ग्रेवाल को एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष 30 ग्राम अफीम पर उनके जानकारी के साथ कब्जे को साबित नहीं कर पाया।
यह मामला 15 अप्रैल 2020 का है जब गायक को सोहाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने दूसरे बिस्तर पर रखे एक बैग से अफीम बरामद की थी। पुलिस अफीम वाले बैग का गायक से सीधा संबंध साबित नहीं कर सकी। बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह भी मौजूद नहीं था। जांच अधिकारी ने भी बैग किसी और का होने की संभावना से इन्कार नहीं किया। अदालत ने नशे के सेवन के आरोपों को भी मेडिकल साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं माना। गायक के वकील दीक्षित अरोड़ा ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विरोधाभास का मुद्दा उठाया। अदालत ने गुरिंदरपाल सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।