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Mohali News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

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मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2026 को बोर्ड की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। यह राहत करीब छह साल तक चले कानूनी संघर्ष के बाद मिली है। यह मामला वर्ष 1993-96 में ऑडहॉक, कांट्रैक्ट और दिहाड़ीदार के तौर पर नियुक्त कर्मचारियों से जुड़ा है। इन कर्मचारियों ने बोर्ड में लंबे समय तक सेवाएं दी थीं। 23 जनवरी 2001 को तत्कालीन सरकार ने तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई थी। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें इस नीति का लाभ नहीं दिया गया। मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने 13 फरवरी 2017 को कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। बोर्ड की अपील 6 अक्तूबर 2017 को खारिज हो गई थी। इसके बाद बोर्ड ने 19 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी शिक्षा बोर्ड एसोसिएशन के महासचिव परमजीत सिंह बेनीपाल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरचरण सिंह ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे बोर्ड कर्मचारियों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि फैसले को लागू करवाने के लिए पैरवी की जाएगी। सतनाम सिंह संता समेत अन्य कर्मचारियों ने भी इस निर्णय को बड़ी राहत बताया।
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