बहुचर्चित बाबा प्यारा सिंह भनियारां वाले पर हुए कातिलाना हमला में तीन लोगों को अदालत ने दोषी करार देते हुए दस दस साल कैद की सजा सुनाई है। जिला अतिरिक्त एवं सेशन जज की अदालत ने आरोपियों को 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
जिला की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज केएस सुल्लर की अदालत ने वीरवार को बहुचर्चित बाबा प्यारा सिंह भनियारां वाले पर उसके डेरे धमाणा में हुए कातिलाना हमले के मामले में हरविंदर सिंह (26) पुत्र गुरदीप सिंह निवासी रौणी थाना पायल जिला लुधियाना, धरमिंदर (26) सिंह पुत्र गुरमेल सिंह निवासी वैदनपुर थाना अमलोह जिला फतेहगढ़ साहिब व गुरविंदर सिंह (27) पुत्र बहादुर सिंह निवासी राजेवाल थाना खन्ना जिला लुधियाना को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माना किया गया।
ब्लाक नूरपुरबेदी के गांव धमाणा में बहुचर्चित बाबा प्यारा सिंह भनियारां वाला जब अपने श्रद्धालुयों को संबोधन कर रहे थे तो उस पर तीन युवकों ने प्लास्टिक पाइप से बनाए नौकीले चाकुओं से हमला कर दिया था। इस हमले में भनियारावांले के सिर, कान के नीचे और नाक पर चोटें आई थीं। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने तीनों को पकड़कर बाबा सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों के हवाले कर दिया था।