फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mohali News: 3500 रुपये के डीजल के भुगतान पर हुए विवाद में पंप संचालक पर कार चढ़ाई, दोनों पैर और कंधा फ्रैक्चर

विज्ञापन
विज्ञापन
कर्मचारी पर चढ़ाई कार, स्नेटा में डीजल के पैसे मांगने पर भड़का कार चालक, मामला दर्ज
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। स्नेटा के नानक फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर 3500 रुपये के डीजल भुगतान को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एक कार चालक ने पंप संचालक प्रितपाल सिंह पर अपनी कार चढ़ा दी। फेज-5 मोहाली निवासी प्रितपाल सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी दोनों पैर और दाहिना कंधा फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस ने तंगोरी निवासी आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।


विवाद और कार चढ़ाने का आरोप

यह घटना 25 जुलाई को लांडरा-बनूड़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हुई थी। प्रितपाल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरमीत सिंह अपनी सफेद स्विफ्ट कार से डीजल डलवाने पहुंचा था। कार में करीब 3500 रुपये का डीजल डलवाने के बाद उसने बीपीसीएल का स्मार्ट कार्ड दिया। पंप संचालक के अनुसार, स्मार्ट कार्ड मशीन में लगाने पर भुगतान नहीं हो सका। प्रितपाल सिंह ने हरमीत सिंह से नकद भुगतान करने को कहा। इस पर वह कथित तौर पर गाली-गलौज करने लगा। विवाद बढ़ने पर पेट्रोल पंप के मैनेजर पंकज कैडाल और अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन




पंप संचालक को गंभीर चोटें

आरोप है कि लोगों को एकत्र होते देखकर हरमीत सिंह और भड़क गया। उसने अपनी कार लॉक की। फिर तेज रफ्तार से प्रितपाल सिंह पर कार चढ़ा दी। इस दौरान प्रितपाल सिंह की दोनों टांगों और दाहिने कंधे में गंभीर चोटें आईं। उन्हें फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद पंप कर्मचारियों ने वाहन की व्यवस्था की। घायल प्रितपाल सिंह को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें 29 जुलाई को छुट्टी दे दी गई। कार को पीछे करते समय हरमीत सिंह ने वहां खड़े एक ट्रक में भी टक्कर मार दी।
विज्ञापन




पुलिस ने दर्ज किया मामला

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने प्रितपाल सिंह के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया। पुलिस जांच में शिकायतकर्ता के बयान और सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी हरमीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 117(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रितपाल सिंह के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। -सब इंस्पेक्टर बरमा सिंह, जांच अधिकारी
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें