नयागांव। नगर परिषद नयागांव के चुनाव परिणाम घोषित हुए एक माह से अधिक समय बीत चुका है। इसके बावजूद परिषद की पहली बैठक नहीं बुलाई गई है और न ही नव-निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई है।
अधिवक्ता बलजीत सिंह सिद्धू ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव 26 मई को हुए थे और परिणाम 29 मई को घोषित हुए। अब तक प्रधान व उप-प्रधान का चुनाव भी नहीं कराया गया है। इससे नगर परिषद पूरी तरह कार्यशील नहीं हो पाई है। अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 तय की है। याचिका में बताया गया है कि 17 जून को संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से नप को जल्द कार्यशील बनाने के निर्देश जारी करने की मांग की है। संवाद