जीरकपुर। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए पंजाब सरकार की ओटीएस स्कीम 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। लोगों को राहत देने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर जुर्माना और ब्याज पर 100% छूट दी गई थी। पहले यह छूट 31 जुलाई 2025 तक दी गई थी, लेकिन उसके बाद 1 अगस्त को यह छूट की अंतिम तिथि आगे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई। लोगों को इस संबंध में जानकारी न होने के कारण प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का रुझान कम ही देखने को मिला, लेकिन जैसे-जैसे छूट की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, तो लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों की भारी भीड़ देखी गई। इस मामले में नगर परिषद जीरकपुर की सुपरिंटेंडेंट प्रोमिला चौहान का कहना है कि भारी संख्या में लोग अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके ब्याज और जुर्माने से छूट प्राप्त कर रहे हैं। जुर्माने और ब्याज पर 100% छूट 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। 15 अगस्त तक जो लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे उनके लिए 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज पर 50% छूट दी जाएगी। लोगों को इसका फायदा जरूर लेना चाहिए।