डेराबस्सी। बरवाला रोड पर स्थित चंडीगढ़ अपार्टमेंट सोसायटी में पार्क और कम्यूनिटी सेंटर के लिए आरक्षित खाली पड़ी जमीन पर हो रहे निर्माण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में हलका विधायक एनके शर्मा ने कॉलोनी निवासियों के समर्थन में आकर बिल्डर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। हलका विधायक एनके शर्मा ने कहा कि सरेआम करोड़ों रुपए की जमीन पर कांग्रेसियों की मिलीभगत से आमजन की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जबकि अपार्टमेंट की ओर से नगर काउंसिल से पास करवाए गए नक्शे में जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा है वह जमीन पार्क और कम्यूनिटी सेंटर की है। सरकार से पास किए गए इस नक्शे में कोई बदलाव अपने स्तर पर नहीं कर सकता। शर्मा ने बताया कि चार-पांच दिन पहले उनको स्थानीय लोगों ने शिकायत दी थी कि सत्ताधारी कुछ नेताओं की मिलीभगत से उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने नगर काउंसिल के ईओं को कई फोन करके इसी जानकारी भी दी। लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अदालत में इसके खिलाफ केस दायर किया गया है, जहां से तुरंत स्टेट्स-को जारी किया गया है।
क्या कहना है सोसायटी के वकील का
इस केस में सोसायटी की पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकेश गांधी ने बताया कि यहां हो रहे अवैध निर्माण पर अदालत द्वारा स्टेटस-को जारी किया गया है। बत्रा बिल्डर द्वारा पास करवाए चंडीगढ़ अपार्टमेंट के नक्शे में बाकायदा पार्क और कम्यूनिटी सेंटर दिखाया है और साल 2005 में नक्शा पास किया गया। इसमें लिखा गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर इस जगह किसी ने निर्माण किया तो पहले नगर काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन बिना किसी मंजूरी निर्माण किया जा रहा है।
सोसायटी के प्रधान ने नकारा आरोप
चंडीगढ़ अपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान शिव कुमार शर्मा ने कहा कि यहां किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो रहा है। नगर काउंसिल द्वारा पारित ट्यूबवेल लगवाने के लिए यहां जमीन दी जा रही है जिसके लिए चारदीवारी की जा रही है। इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता। उन्होंने माना की एसोसिएशन के पास यदि पैसे होगा तो यहां कम्यूनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा।
वहीं इस संबंधी बिल्डर गुरशरन बत्रा ने उक्त आरोपों को नकारते हुए बताया कि 24 मई को एसोसिएशन की मीटिंग में सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर प्रस्ताव पारित करके दिया है कि यहां 150 गज जमीन ट्यूबवेल लगाने के लिए नगर काउंसिल को दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर काउंसिल ट्यूबवेल लगाती है तो वह जमीन देने को तैयार हैं। इस जमीन पर गंदगी न फैले और अवैध पार्किंग रोकने को यहां चारदीवारी की जा रही है। इस जमीन पर कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। अदालत में केस दायर पर उन्होंने कहा कि उनको आज ही इस बारे में मालूम चला है। कोई नोटिस नहीं आया। उनको स्टेट्स-को से कोई एतराज नहीं है।
नगर काउंसिल के ईओ जगजीत सिंह जज ने कहा कि प्रमोटर को नोटिस कर जवाब मांगा है। अगर कोई भी नियम तोड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।