राज्य सरकार ने आपसी रिश्तों में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के संबंध में लगने वाली फीसों में छूट दी जाएगी। अब तक जिले के लोगों को रजिस्ट्री करवाने में 117 करोड़ 58 लाख 043 रुपये की राहत मिली है। वीरवार को डीसी डीएस मांगट ने बताया कि राज्य सरकार ने नवंबर 2015 में नोटिफिकेशन जारी की थी। इसमें संपत्ति की परिवार के अंदर रजिस्ट्री करवाने पर स्टांप ड्यूटी, सोशल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीआईडीबी फीस व रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि अब तक परिवारों में 780 रजिस्ट्री हुई है। जिससे निगम को 288 करोड़ 73 लाख 15 हजार 220 रुपये की फीस मिली। इसके अलावा कम आय व मध्यम आय की श्रेणियों वाले व्यक्तियों को अपना मकान बनाने का सपना पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट व सीएलयू, ईडीसी व लाइसेंस फीस में 50 फीसदी छूट देने की योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि सस्ते रेट के मकानों के बैनामा और स्टांप फीस में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। साथ ही नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए लगाई गई फीस व सीएलयू, ईडीसी में 25 प्रतिशत तक की छूट है। जिससे रीयल एस्टेट से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा।