मोहाली। जिले में वीरवार से फूड सेफ्टी कानून के तहत मिठाई बेचने वाले दुुकानदारों को यह बताना होगा कि दुकानों की ट्रे या काउंटर में बिक्री के लिए रखी मिठाइयां किस तारीख तक खाने योग्य हैं। इस संबंधी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ नियम तय किए गए हैं। जिन्हें पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।
बुधवार को जिला सेहत अधिकारी डॉ. सुभाष शर्मा ने बताया कि इससे ग्राहकों को ही फायदा होगा, उन्हें यह पता चल जाएगा कि किस तारीख तक यह मिठाई खाने के योग्य है। वहीं, दुकानदारों को बेस्ट बिफोर डेट लिखना होगा। जिला सेहत अधिकारी ने कहा कि दुकानदार अपनी इच्छा के मुताबिक मिठाई बनाने की तारीख भी लिख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दुकानदार या हलवाई तय समय से पहले यानी बेस्ट बिफोर डेट स्थानीय हालात जैसे तापमान, नमी आदि को देखकर लिखेंगे। वहीं, अलग तरह की मिठाइयां अंदाजन सेल लाइफ एफएसएसएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने जिले में सभी मिठाई बनाने वाले और मिठाई बेचने वालों से अपील की है कि सेहत को मुख्य रखते हुए तय नियमों का पालन करें।
वहीं, नियमों संबंधी अधिक जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर फोन 98766 43047 कर हासिल की जा सकती है। उन्होंने लोगों को नसीहत दी है कि वह जहां से खाने-पीने की चीज खरीदें, वहां पर इस चीज का ध्यान रखें कि वहां पर सफाई की उचित व्यवस्था हो, अगर सफाई कम है तो इस बारे में दुकानदारों को कहें। उन्होंने बताया कि यह नया नियम बनाने का लक्ष्य दुकानदारों को परेशान करना नहीं है। बल्कि एक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करना है। जिसके लिए ही यह सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उनकी टीमें पूरे जिले में जाकर दुकानदारों को नियमों के प्रति जागरूक कर रही हैं। कोशिश यहीं है कि हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहे।