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अब जिले में 24 घंटे खुले रहेंगी कैमिस्ट्स शॉप्स

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मोहाली। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए कर्फ्यू के दौरान लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाने और जरूरी काम के लिए लोगों की आवाजाही को सुचारू चलाने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट गिरीश दियालन की ओर से कुछ राहत दे दी गई है। उनके आदेशों में कानून व्यवस्था या इमरजेंसी स्थिति से निपटने वालों में (सरकारी पहचान पत्र के साथ) कार्यकारी मेजिस्ट्रेट पुलिस, पुलिस कर्मचारी, सैनिक, वर्दी में अर्ध सैनिक कर्मचारी, सेहत अधिकारी, बिजली, पानी की सप्लाई, सेनिटेशन, सफाई मुलाजिम, निजी एजेंसियों द्वारा ड्यूटी कार्ड के साथ कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहेंगे।
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वहीं, सरकारी कर्मचारियों को विभाग के प्रमुख की ओर से जरूरी ड्यूटी आर्डर के साथ कोविड-19 संबंधी ड्यूटी पर लगाने के लिए आदेश होने चाहिएं। इनमें जिले के अंदर और बाहर जाने के लिए ड्यूटी पर लगाए पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के कर्मचारी शामिल होंगे।
प्रशासन के आदेशों में विशेष तौर पर डीएम, एडीएम, एसडीएम या उनकी तरफ से अधिकृत अधिकारी की तरफ से मंजूर सीमित कर्फ्यू पास वाले व्यक्ति शामिल हैं। जिनके लिए यह आदेश जारी हुए हैं उन व्यक्तियों और वाहनों को इंटर स्टेट और जिले में आवाजाही के लिए पड़ताल करने के बाद ही जाने की अनुमति दी जाएगी।
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इनमें डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टो और अन्य स्टाफ को अपने संस्थानों के जैसे ही पीएचसी, सीएचसी, पीजीआई, जीएमसीएच-32 से आईडी कार्ड बनाने के बाद ड्यूटी करने की आज्ञा दी जाएगी। इसके अलावा अस्पताल, कैमिस्ट्स शॉप्स और एटीएम दिन रात खुले रहेंगे। इसे सिविज सर्जन, जेडएलए और एलडीएम क्रमवार यकीनी बनाएंगे।
इस कैटेगरी में भी लोगों को मिली राहत
इसके साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकारों और मीडिया से संबंधित लोगों के पास हरियाणा, यूटी और केंद्र की ओर से जारी किए गए गुलाबी और पीले पास होने चाहिए। इसके अलावा आदेशों में जरूरी वस्तुओं जैसे कि खाने-पीने की चीजें, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, दवाईयां, मेडिकल उपकरण, एलपीजी, पोल्ट्री, पशु फीड का उत्पादन लाने-ले जाने के लिए जिले के अंदर आवाजाही शामिल है। इसके साथ ही सब्जियों, करियाने, अंडे, मीट, पशुओं और पोल्ट्री के लिए हरे और सूखे चारे, सूरों की फीड आदि के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों, एटीएम कैश वैन, एलपीजी, तेल के कंटेनर, टैंकर, दूध की घर-घर सप्लाई करने वाले, दवाईयां और खाने-पीने वाली चीजों की सप्लाई करने वालों के साथ ही फेरी वाले और दूध सप्लाई शामिल है। इसके अलावा खेतीबाड़ी सहायक सेवाएं भी शामिल है। जिनमें खेतों में काम करने वाले, सब्जियां व चारे की कटाई करने वाले किसान व खेत मजूदर शामिल हैं। खेतों में काम करने वाली मशीनरी जिसमें कंबाईन, वाही करने वाले, फार्मों की पैदावार को ले जाने वाली मशीनरी, आटा मिल, दूध के प्लांट, डेयरियां, खाद की बिक्री, कीटनाशक, रेवले सरकारी एजेंसियों द्वारा खुदरा खरीद से संबंधित कार्य शामिल है।
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बैंकों में सार्वजनिक लेन देन रहेगा बंद
सार्वजनिक वितरण सिस्टम, बैंक जिन में एलडीएम द्वारा चुनी गई शाखाओं समेत खजाना, करेंसी शामिल है। कम से कम स्टाफ से काम करेगी। हालांकि कोई सार्वनिक लेन देन नहीं होगा। इसके अलावा वेटरनरी सेवाएं व सप्लाई, ई कॉमर्स पोर्टल जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विंगी, जोमेटो व मार्कफेड द्वारा घर-घर डिलीवरी, चिड़ियाघर की संभाल, नर्सियां व पौधे लगाने, बिजली उत्पादन व संचालन, नवीनयोग ऊर्जा स्टेशन, सौर ऊर्जा, पन बिजली, बायोपास शामिल है। इसके अलावा नीचे लिखे संस्थानों के सिर्फ घरेलू डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। इसमें ताजा भोजन, फल सब्जियां, अंडे, मीट, पोल्ट्री, खाना पीने वाले पदार्थ, बेकरी, भोजन तैयारी करने, आम भंडार, करियाने करंसी, पंसारी, ई कॉमर्स डिलीटल सुर्पुदारी, होम डिलीवरी, एलजीपी, रोला, लकड़ी व अन्य पदार्थ शामिल है। सभी संबंधित व्यक्यितों को प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उपरोक्त उदेश्य के लिए मजदूरो व वाहनों को अनुमति दी जाएगी। जरूरी सप्लाई के लिए दिए पास पूरे जिले में चलेंगे।
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