मोहाली। प्लॉट बेचने एक मामले में पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने गुप्ता बिल्डर एंड प्रमोटर (जीबीपी) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसमें आदेश दिया है कि बिल्डर को पीड़ित पक्ष को प्लॉट बेचने के एवज में लिए गए 33 लाख 29 हजार रुपये 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने होंगे। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। यह भुगतान बिल्डर को 60 दिन के अंदर करना होगा। इस संबंधी राधा देवी निवासी बलटाना की ओर से कमीशन में केस दायर किया गया था।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित राधा देवी ने कमीशन में दायर की गई याचिका में कहा था कि गांव दियालपुर, तहसील जीरकपुर मोहाली में उक्त बिल्डर के प्रोजेक्ट में 105 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। इसके लिए उन्होंने अक्तूबर 2019 में बिल्डर को पूरी रकम सभी खर्च समेत 33 लाख 29 हजार रुपये का भुगतान कर दिया था। लेकिन बिल्डर की तय शर्तों के मुताबिक उन्हें प्लॉट का कब्जा तक नहीं दिया गया। उन्होंने बिल्डर से कई बार संपर्क किया। हालांकि जब उन्होंने प्लॉट खरीदा था उस समय में कहा था कि एग्रीमेंट के तुरंत बाद रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, साथ ही प्लॉट का पजेशन दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बिल्डर से कई बार मुलाकात की। आखिर में बिल्डर ने उनकी पूरी रकम का एक चेक बनाकर दे दिया और कहा कि एक तो दिन में उन्हें प्लॉट का कब्जा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी उक्त चेक को बैंक में न लगाएं। परंतु फिर भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इसके बाद वह दोबारा बिल्डर से मिले तो उन्होंने पूरी राशि का एक और चेक बनाकर उन्हें दे दिया। यह चेक आईडीबीआई बैंक का था। लेकिन जब उन्होंने उसे बैंक में लगाया तो खाते में उचित बैलेंस न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। मई, 2020 में उन्होंने बिल्डर को लीगल नोटिस भेजा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने कमीशन की शरण ली थी। यहां पर केस की पूरी सुनवाई हुई और इसके बाद इस मामले में उक्त फैसला सुनाया गया है।