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मोहालीः सरकार ने आदेशों में नहीं किया कोई बदलाव, सुबह सात से 11 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

Mon, 04 May 2020 10:43 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, मोहाली
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वीआईपी जिले में सारी दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं, जो आदेश पहले से चल रहे हैं, उन्हीं आदेशों का पालन किया जाएगा। आदेशों में किसी भी तरह में बदलाव नहीं किया गया है। रविवार को डीसी गिरीश दियालन की ओर से पहले के ही आदेश जारी किए गए हैं। देर शाम व्यापार मंडल और अन्य एसोसिएशनों ने अपने इलाके के दुकानदारों को मैसेज भेज दिए कि दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। एसडीएम खरड़ हिमांशु जैन ने भी इसकी पुष्टि की है।
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मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैबिनेट मीटिंग में लोगों को कर्फ्यू से कुछ राहत देते हुए दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से 1 बजे दोपहर तक करने का फैसला लिया था। हालांकि इस संबंधी आदेश की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी। जिसके चलते इस फैसले पर अमल नहीं हो पाया। सूत्रों की मानें तो जिले के अधिकारियों की उम्मीद थी कि रविवार शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगी।

हालांकि देर रात तक आदेश जारी नहीं हुए। वहीं, सोमवार को ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। हालांकि व्यापारी इस चक्कर में काफी परेशान रहे। उन्होंने कहा कि पहले लॉकडाउन ने व्यापार की कमर तोड़ दी है। वही, अब ऐसे कारण तो व्यापारियों के लिए परेशानी है।
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जानिए क्या-क्या रियायतें मिलीं

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
- आधी क्षमता के साथ बाजार खोले जा सकेंगे।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम शुरू किया जा सकेगा।
- निगम क्षेत्र से बाहर उद्योगों में उत्पादन किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्र के लिए
- रिहायशी सोसायटियों में व करीबी बाजारों में दुकानें 7 से 11 बजे तक सुबह खोली जा सकेंगी।
- दुकानें ऑड-इवन फॉर्मूला से खुलेंगी, ऑड नंबर वाली दुकानें एक दिन और इवन नंबर वाली दुकानें अगले दिन खुलेंगी।
- रविवार को कोई दुकान नहीं खुलेगी, जरूरी सामान की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
- 11 बजे लोगों को दुकानों से हटना होगा, चाहे खरीदारी हुई या नहीं।
- दुकानदार को एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- 65 साल से ज्यादा उम्र वाले व छोटे बच्चों के ढील के दौरान भी बाजार में निकलने पर पाबंदी होगी।
- दुकानों व परिसरों को तय नियमों के अनुसार सेनिटाइज करना होगा।
- खरीदारी करने के लिए आने वालों को मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

उद्योगों के लिए
- ईंट भट्टे, तेल व गैस, जूट, पैकेजिंग, आईटी हार्डवेयर, दवाएं, मेडिकल डिवाइस, फार्मेसी यूनिट्स में उत्पादन शुरू किया जा सकेगा।
- इन यूनिट में काम करने वालों के रहने या आने-जाने की व्यवस्था नियमों के अनुसार उद्योगपति को करनी होगी।
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