मोहाली। जिला उपभोक्ता आयोग ने स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी को आदेश जारी कर 30 दिन के अंदर चार-चार अलग अलग मामलों में 41 लाख 29 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने का फैसला सुनाया है। सोसायटी के खिलाफ चार मामलों में एक लाख 60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सोसायटी का डायरेक्टर नवजीत सिंह पहले ही करोड़ों के घोटाले के मामले में नाभा जेल में है। जानकारी के अनुसार, गांव टंगोरी निवासी सतीश कुमार, मलोया निवासी दर्शन सिंह, फेज-11 निवासी हरपाल सिंह सेक्टर, 21 चंडीगढ़ निवासी विनोद कुमार ने अदालत में मामला दायर करवाया था कि वह सभी स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी के सदस्य हैं। उन्होंने यह सदस्यता दस-दस हजार रुपये देकर प्राप्त की है। वहीं, सोसायटी की तरफ से उन्हें प्लॉट दिए जाने थे। इसके लिए अलग-अलग समय पर चारों ने क्रमश 14.25 लाख, 6.35 लाख, 10.84 लाख, 9.85 लाख रुपये अदा किए हैं लेकिन आरोपी ने प्लॉट नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं बार-बार कहने के बाद उसने पैसे भी नहीं लौटाए। इस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपी को सभी के पैसे 30 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, चारों मामलों में क्रमश 50 हजार, 25 हजार, 50 हजार और 35 हजार जुर्माना भी लगाया है।