पंचकूला। खड़क मंगोली में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सोनिया सबरवाल ने बताया कि नाबालिग लड़की के माता-पिता ने भी माना कि लड़की की शादी बालिग होने पर ही करवाई जाएगी। सोनिया सबरवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करवाना गैर कानूनी है। बाल विवाह करने वाले या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। ब्यूरो
-फोटो 58 : कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुख्यातिथि डॉ. राजेश कुमार व साथ मौजूद प्राचार्य। स्रोत कॉ