नयागांव। इलाके में विकास कार्यों की थमी रफ्तार के कारण 2017 में शमशेर सिंह और अन्य स्थानीय निवासियों की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक केस दायर किया गया था। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि नयागांव शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते शहर के लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब इलाके में लोकल कमिश्नर वकील मनविंदर सिंह दलाल नयागांव थाने से विकास कार्यों का सर्वे शुरू करेंगे। इसके बाद वहां पर अब विकास के काम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं, 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अपनी तीसरी रिपोर्ट अदालत में रखेगा। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अति आवश्यक हो गया है। चंडीगढ़ और पीजीआई के साथ पटियाला की राव बरसाती नदी के साथ चलने वाली रोड संकरी होने के कारण आवाजाही के लिए स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कभी-कभी रोड पर दुर्घटना होने पर घंटे रोड बंद हो जाती है। बरसाती नदी के किनारों पर अवैध कब्जों नदी की निशान कर बुर्जियां लगाने, जगह-जगह कूड़ों के ढेर और शहर की अंदरूनी सड़कों की खस्ता हालात जैसे अन्य मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा था। उसकी सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को उक्त समस्याओं के निवारण के लिए न्यायालय ने आदेश जारी किए थे। आदेशों पर कार्रवाई करते हुए जल स्रोत विभाग ने बरसाती नदी की निशानदेही का काम शुरू तो किया, लेकिन बुर्जियां नहीं लगाई और अन्य विभागों की ओर से कोई काम शुरू नहीं किया गया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2023 में न्यायालय की अवमानना का केस दायर कर दिया। इसके चलते अदालत ने एक लोकल कमिश्नर को नियुक्त करके समय पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया। इसी प्रक्रिया पर काम करते हुए 15 नवंबर को लोकल कमिश्नर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ नयागांव थाने से सर्वे शुरू कर 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अपनी तीसरी रिपोर्ट अदालत में रखेगा।