मोहाली। कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से लोगों कुछ और राहत दी गई है। इसमें अब सभी दुकानों को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पर शराब ठेके नहीं खुलेंगे। प्रशासन ने आदेश में साफ कहा है कि शॉपिंग मॉल्स में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा ‘सिंगल मल्टी ब्रांड प्रचून स्टैंड अलोन’ वाली दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हालांकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में केवल शाम 9 बजे खाने की होम डिलीवरी होगी। डाइन इन या टेक अवे नहीं होगा।
वहीं, निजी दफ्तरों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन उन्हें अपने स्टाफ और कर्मचारियों की दो हफ्ते के बाद कोरोना टेस्टिंग करवानी होगी। अगर किसी में लक्षण नजर आते हैं तो उसे तुरंत एकांतवास और टेस्ट करवाने के लिए कहा जाना चाहिए। वरना उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो प्रबंधन और ग्राहक दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा स्व रोजगार वाले व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे ही इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, आईटी मरम्मत आदि की आज्ञा रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भोजन, करियाना, दूध, दवाइयां आदि और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी, एटीएम, वाहनों की वर्कशॉप, सर्विस सेंटर और रिहायशी सोसायटी के गेट पर दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही कोरोना की अन्य गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना की लहर कमजोर पड़ने के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से लोगों को कुछ राहत दी गई है।