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Mohali News: सड़क हादसे में गई थी जान, पीड़ित परिवार को मिलेगा 60.25 लाख रुपये का मुआवजा

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मोहाली। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पीड़ित परिवार की याचिका पर ट्रिब्यूनल ने मौत के जिम्मेदार आरोपी को 60.25 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह सात फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी। लालड़ू के सेठी ढाबे के पास अक्तूबर, 2019 में एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया था। इससे बाइक सवार व्यक्ति की माैत हो गई थी। यह मामला ट्रिब्यूनल में विचाराधीन था, जिस पर पांच साल बाद टि्रब्यूनल कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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सुनवाई में ट्रैक्टर चालक और मालिक ने कहा कि मुआवजे के लिए झूठा केस दर्ज करवाया है, जबकि ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। वहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने तर्क रखा कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हादसा नहीं हुआ, इसलिए केस रद्द किया जाए। यह भी कहा कि उसकी उम्र 38 साल बताई थी लेकिन कागज में 46 साल निकली। बलविंदर के बयान को मुख्य रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जसवीर सिंह दप्पर के एम्युनेशन डिपो में कार्यरत था और परिवार उस पर आश्रित था, इसलिए वह मुआवजे का हकदार है। इसके बाद कोर्ट ने 60.25 लाख रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि 30 अक्तूबर 2019 को बलविंदर राम लालड़ू मंडी से गांव दप्पर के लिए जसवीर सिंह के साथ गया था। बाइक जसवीर चला रहा था और बलविंदर पीछे बैठा था। सेठी ढाबे के पास पीछे से आए ट्रैक्टर ने अचानक मोड़ काट लिया और उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
इस कारण वे दोनों गिर गए। जसवीर को काफी चोटें लगीं। उसे जीएमसीएच-32 पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान एक हफ्ते बाद उनकी मौत हो गई। इस पर उन्होंने बाद में मुआवजे के लिए अदालत में केस लगाया।
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