मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत अतिरिक्त उपायुक्त गीतिका सिंह ने जिले की आठ ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस तत्काल रद्द किए। यह कार्रवाई लाइसेंस अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण न कराने पर हुई। बिना वैध लाइसेंस के ट्रैवल कारोबार नियमों का उल्लंघन है।
एडीसी गीतिका सिंह ने बताया कि इन एजेंसियों को पहले एक्ट के तहत आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस मिले थे। वैधता समाप्त होने पर उन्होंने तय समय सीमा में नवीनीकरण नहीं कराया। एक्ट के नियमों के अनुसार, बिना वैध लाइसेंस के कारोबार कानून का उल्लंघन है। इसी के मद्देनजर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी हुए। रद्द किए गए लाइसेंसों में स्पेक्ट्रम स्टडी, राइट वीजा टिप एलएलपी, एसबीएमसी ओवरसीज और रॉबिन्स इंटरनेशनल लीगल सर्विसेज शामिल हैं। माइंडरोइड कंसल्टेंसी एलएलपी, द फ्यूजन वर्ल्ड वीजा कंसल्टेंसी, ऑस्टन इंस्टीट्यूट और दया आईएलटीएस स्टडी प्वाइंट भी रद्द फर्मों में हैं।
नियमों का उल्लंघन और भविष्य की चेतावनी
एडीसी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक्ट की धारा 6(1)(ई) के तहत की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इन फर्मों, उनके मालिकों और पार्टनरों के खिलाफ शिकायत आने पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी। यह कदम ट्रैवल कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नियमों का पालन न करने वाली फर्मों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।