मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) परमदीप सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो अलग-अलग कंसल्टेंट फर्म के लाइसेंस रद्द किए हैं। पहले मामले में परमदीप सिंह ने कहा कि यह लाइसेंस पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(जी) के तहत लाइसेंस को रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि डायनेमिक इंटरनेशनल ग्रुप को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी अवधि 27 दिसंबर, 2022 तक थी। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी लाइसेंस धारक द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद और काफी समय बीत जाने के बाद भी लाइसेंस को बहाल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
वहीं, दूसरे मामले उन्होंने बताया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 8(1)(जी) के तहत हार्बर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हार्बर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के मालिक हरप्रीत सिंह निवासी जालंधर, हाल निवासी सुखना एनक्लेव को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इस फर्म की ओर से लाइसेंस सरेंडर करने के बाद यह लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।