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खरड़ की एक इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द

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मोहाली। जिला प्रशासन ने सन्नी एनक्लेव स्थित एलएमपी इमिग्रेशन एंड स्टडी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। एडीसी कोमल मित्तल ने कहा कि एमएमपी इमिग्रेशन एंड स्टडी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दो डायरेक्टरों को लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी समय अवधि 31 जनवरी 2024 तक की थी। जिला प्रशासन ने कंपनी के दफ्तर के पते पत्र भेजे थे कि वह नियमों के अनुसार सभी क्लाइंट की जानकारी और उनसे ली गई फीस की जानकारी और सर्विस का रिकॉर्ड भेजें। इस पर कंपनी के डायरेक्टर ने लिखा था कि उन्होंने लाइसेंस मिलने के बाद फरवरी 2019 में दफ्तर बंद कर दिया था और कोई काम नहीं किया। इस कारण उक्त कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
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