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कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए तो 48 घंटे में खुद देनी होगी सेहत विभाग को सूचना

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मोहाली। जिले में यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाता है तो उसे 48 घंटे के अंदर इस बारे में खुद ही सेहत विभाग को सूचित करना होगा। यह जानकारी 104 नंबर डायल करके या नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर दी जा सकती है। इसे स्व रिपोर्टिंग भी कहा जा सकता है।
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यह आदेश डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने जारी किए हैं। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। नए आदेशों में कहा गया है कि जो व्यक्ति घरेलू एकांतवास में चल रहा है। वह अपनी रिहायश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। इसके साथ ही घर के पारिवारिक सदस्यों, घरेेलू सहायकों को भी गाइड लाइन का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं, वह पांच दिन के लिए स्व क्वारंटीन रहेंगे। अगर उनमें कोई लक्षण नजर आता है तो उनकी जांच की जाएगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वह घर से बाहर जा सकेंगे।
कोविड के पोस्टर पर होगा थाने का नंबर
वहीं, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पड़ोसियों को आदेेश दिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि एकांतवास की अवधि में घर से बाहर आता है तो इस संबंधी संबंधित थाने को सूचित करें। इस दौरान व्यक्ति के घर के बाहर कोविड के लगाए गए पोस्टर पर लोकल थाने का नंबर लिखा रहेगा। वहीं, यह भी कहा गया है कि पड़ोसी एकांतवास में चल रहे परिवार की सहायता के लिए जरूरी सामान उनके गेट तक पहुंचा सकते हैं। वहीं, जो व्यक्ति एकांतवास में चल रहा होगा। उसका रिश्तेदार या कोई अन्य उससे मिलने आता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
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कंटेनमेंट जोन पर यह नियम होंगे लागू
कंटेनमेंट जोन व माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बाहर वहां के लोगों को आने कोई अनुमति नहीं होगी। वहीं, कोई व्यक्ति उस एरिया में आ भी नहीं सकेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 100 फीसदी टेस्ट करवाने की कोशिश के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति कोविड टेस्ट के उद्देश्य से सेहत विभाग के अधिकारियों को अपना सैंपल देनेे से मना नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी।
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