मोहाली। सेक्टर-88 व 89 के लिए जमीन एक्वायर करवाने वाले गांव सोहाना, लखनौर, मानकमाजरा और भागोमाजरा के भू-मालिकों ने गमाडा पर आरोप लगाया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वसूले गए पीएलसी चार्ज वापस नहीं कर रही है। यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
इसके साथ ही गमाडा द्वारा अगले प्लाॅटों से पीएलसी चार्ज वसूला जा रहा है। सेक्टर-88 निवासी हरदीप सिंह उप्पल, दौलत राम भट्टी, कर्नल एमएस धालीवाल ने बताया कि लैंड पूलिंग पालिसी में कोई भी जिक्र न होने के बावजूद गमाडा ने अलाॅटियों को पीएलसी चार्ज वसूलने के चक्र में फंसाए रखा और अलॉटियों को अदालत जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद कोर्ट ने पीएलसी चार्ज खत्म करके राहत दी थी। कोर्ट ने गमाडा को आदेश दिए हैं कि पीएलसी चार्ज छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस दिया जाए।
उन्होंने कहा कि गमाडा के अधिकारी पीएलसी के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भू-मालिकों ने अब पंजाब सरकार समेत गमाडा के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत ऑफ कोर्ट दायर करने का फैसला किया है।