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Mohali News: गमाडा ने की एनहांसमेंट शुल्क में कटौती, हजारों परिवारों को मिलेगा फायदा

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मोहाली। सेक्टर-76 से 80 के अलॉटियों को आखिर गमाडा ने राहत देकर विवादास्पद एन्हांसमेंट शुल्क में 2839 प्रति वर्ग मीटर की कटौती को मंजूरी दे दी। एन्हांसमेंट शुल्क गमाडा द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए भूस्वामियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त मुआवजा है, जिसे बाद में उसी भूमि पर विकसित भूखंडों के आवंटियों से वसूला जाता है। पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की अध्यक्षता में गमाडा की कार्यकारी समिति ने बुधवार को वर्तमान वृद्धि दर को 3,164 प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 2,325 करने का फैसला किया।
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गमाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि राशि में 1839 प्रति वर्ग मीटर की कटौती की गई है। अब निवासी शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। जुलाई में आयोजित एक बैठक में मुख्य सचिव ने गमाडा अधिकारियों को नोएडा हाउसिंग बोर्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वृद्धि शुल्क फार्मूले का अध्ययन करने को कहा था। दूसरी और इस फैसले की सराहना कर मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि यह कटौती गमाडा और राज्य सरकार के साथ हुई कई दौर की चर्चाओं का नतीजा है। यह उक्त क्षेत्र के लगभग 30,000 लोगों के लिए एक बड़ी जीत और राहत है।



बढ़ते शुल्कों के पीछे एक दशक से चल रही देरी
2013 में एन्हांसमेंट शुल्क 4700 से 1850 प्रति वर्ग मीटर के बीच था, जो भूखंड के आकार पर निर्भर करता है, जो आज के आंकड़े से लगभग तीन से चार गुना कम है। एक दशक से भी कम समय में 3,164 प्रति वर्ग मीटर तक की वृद्धि का मुख्य कारण गमाडा की ओर से प्रशासनिक देरी के कारण बढ़ता ब्याज है। इस विवाद की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने गमाडा को सेक्टर 76 से 50 में अधिग्रहित भूमि के लिए भूस्वामियों को 2300 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
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हालांकि आवंटियों ने आवंटन पत्रों के माध्यम से इन शुल्कों को वहन करने के लिए सहमति व्यक्त कर वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए थे, गमाडा 10 वर्षों से अधिक समय तक वसूली नोटिस जारी करने में विफल रहा। मई 2023 में वसूली नोटिस जारी करना शुरू कर दिया, यहां तक कि भुगतान न करने पर आवंटन रद्द करने की चेतावनी भी दी। सेक्टर 76-80 की एन्हांसमेंट संघर्ष कमेटी के प्रवक्ता व पार्षद हरजीत सिंह भोलू ने एन्हांसमेंट शुल्क में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि आवंटियों पर डाले जा रहे ब्याज के बोझ के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपनी याचिका में, समिति ने ब्याज को पूरी तरह से माफ करने की मांग की है।
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