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Mohali News: दोस्त को नशे में मारी थी गोली, दोषी एनआरआई को उम्र कैद

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मोहाली। कुंभड़ा लाइटों के पास स्थित मिट्टी के खिलौने और गमले बेचने वाले की दुकान के पास दिनदहाड़े एक एनआरआई दोस्त ने नशे की हालत में दूसरे 26 साल के दोस्त हरप्रीत सिंह निवासी गांव उपली जिला बरनाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी मुनीष प्रभाकर को आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद, आर्म्स एक्ट में 3 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दूसरे आरोपी को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया है। पुलिस के अनुसार मुनीष प्रभाकर कुछ दिन पहले ही अमेरिका से इंडिया आया था। उक्त नौजवान किसी के पासपोर्ट संबंधी चंडीगढ़ आए थे। दोपहर 1 बजे के करीब कुंभड़ा लाइट पॉइंट के पास स्थित मिट्टी के खिलौने और गमले बेचने वाले की दुकान के पास एक वरना कार आकर रूकी। उस कार में 4 से 5 नौजवान थे। उन नौजवानों में से हरप्रीत सिंह और मनीष प्रभाकर बाहर आए और वहां पड़ी एक चारपाई पर बैठकर बातचीत करने लग पड़े। कुछ देर बाद दोनों में किसी बात को लेकर बहस शुरु हो गई। किसी को कुछ पता चलता मनीष ने पिस्टल निकाला और हरप्रीत सिंह पर फायर कर दिया। गोली हरप्रीत के सिर के आर-पार हो गई, वह सीधा चारपाई पर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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वारदात के बाद नशे में धुत मनीष अपने दोस्तों की तरफ भागा लेकिन लोगों ने कुछ दूर जाकर मनीष को काबू कर लिया जबकि उसके साथी मौके से फरार हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, घटना की सूचना मिलते सार ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने थाना फेज-8 में आरोपी मनीष प्रभाकर और उसके साथी के खिलाफ धारा 302, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मौके पर .32 बोर का एक पिस्टल, 5 कारतूस और चली गोली का एक खोल बरामद हुआ था।
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