मोहाली। वर्ष 2006 की शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं के करीब दो दशक पुराने मामले में विशेष अदालत ने पीएसएसएसबी के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट बलवंत सिंह को दोषी करार दिया है। विशेष जज हरदीप सिंह ने 16 सितंबर को उन्हें आईपीसी की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दो-दो साल कठोर कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पूर्व चेयरमैन रिटायर्ड ब्रिगेडियर चरणजीत सिंह हरिका और कंप्यूटर एजेंसी मालिक गुरपाल सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। मामला 65 हजार अभ्यर्थियों वाली भर्ती प्रक्रिया में मेरिट व आवेदन फार्मों में हेरफेर से जुड़ा था, जिसमें बलवंत सिंह की बेटी व बहू के चयन पर भी सवाल उठे थे।