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Mohali News: भाजपा में शामिल पार्षद की जेठानी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पांच नईं धाराएं जोड़ीं

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मोहाली। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं चंडीगढ़ की पार्षद सुमन शर्मा की जेठानी कोमल शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सोहाना पुलिस ने मामले के पांच नई धाराएं बढ़ा दी हैं। शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में गंभीर धाराएं जोड़ दी गईं। इनमें धारा 340(2) (नकली दस्तावेज को असली बनाना), 336(3) (कागजात के आधार पर धोखाधड़ी), 338 (जालसाजी), 336(2) (डिजिटल दस्तावेज गायब करना) और 318(4) (गलत कागजातों को सही बताना) शामिल हैं। कानून अनुसार इन धाराओं में सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
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कोमल शर्मा की गिरफ्तारी पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में की गई थी। आरोप है कि वह ड्यूटी पर गए बिना हाजिरी भेजती रहीं और वेतन लेती रहीं। मोहाली पुलिस का दावा है कि पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं, वहीं कोमल ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। अब पूरे मामले पर हाईकोर्ट की नजरें टिकी हैं। कोमल शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सियासत गरमा गई है। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कोमल शर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। कोमल शर्मा ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को अवैध करार देते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। बिना समुचित जांच के उनके खिलाफ न केवल केस दर्ज किया गया, बल्कि गिरफ्तारी भी जल्दबाजी में की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना से प्रेरित है, खासकर तब जब 29 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होने हैं। इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि कोमल शर्मा पर धाराएं बढ़ाई गईं।
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मामले में नईं धाराएं जोड़ी गईं है। अभी मामले की जांच चल रही है। - हरसिमरन सिंह बल, डीएसपी सिटी -2
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