चंडीगढ़। स्कूली छात्रा से मोबाइल फोन छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपी युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया। दोषियों की पहचान मलोया कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय सुरेश उर्फ यारा और 26 वर्षीय रजनीश कालिया उर्फ राजी के रूप में हुई है। सेक्टर-26 निवासी नेहा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-23 के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। 30 अप्रैल 2022 को वह अपना परीक्षा केंद्र देखने के लिए सेक्टर-40 गईं थीं। उन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रहीं थीं और सेक्टर-40 के सरकारी स्कूल में उनका सेंटर पड़ा था। सुबह 11.30 बजे जब वह सेक्टर-40 से अपनी साइकिल से लौट रहीं थीं तो सेक्टर-38 व 40डी के बीच की सड़क पर पीछे से आए स्कूटी पर सवार दो लड़कों में चालक ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और दोनों फरार हो गए। छात्रा ने उनकी स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी।
पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले युवकों की स्कूटी के नंबर की जांच करवाई। दो मई 2022 को पुलिस को सूचना मिली की दोनों आरोपी एरिया में घूम रहे हैं। पुलिस ने सेक्टर-39 की जीरी मंडी के पास नाका लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर उनसे नेहा का आईकार्ड और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। दोनों के खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने 01 मई 2022 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।