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Mohali News: झपटमारी के मामले में पांच साल की सजा

Fri, 24 Mar 2023 01:45 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
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झपटमारी के मामले में पांच साल की सजा
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मोहाली। अदालत ने झपटमारी के दोषी को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना कि,या है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने सजा और भुगतनी होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आरोपी दिलशाद हाल वासी सेक्टर-56 और स्थायी वासी गांव राहतपुर जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। बता दें कि आरोपी दिलशाद के खिलाफ बलौंगी थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस को जून 2022 में सेक्टर-55 निवासी विपिन कुमार ने कहा था कि गांव दांऊ में एक कबाड़ की दुकान पर काम करता था। दो जून को दोपहर करीब दो बजे वह कबाड़ की दुकान के बाहर सेल के पैसों वाला बैग पकड़ कर खड़ा था जिसमें 12 हजार रुपये थे। इस दौरान दुकान में अक्सर आने वाला दिलशाद नशे में आया और पैसों वाला बैग लेकर भाग गया। बाद पुलिस ने उसे गांव बहलोलपुर के पास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद निशानदेही पर पुलिस को बैग से 7 हजार रुपये बरामद हुए जबकि बाकी पैसों से उसने नशे का सामान खरीद लिया था। संवाद
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