मोहाली। दिवाली और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लोग निर्धारित दो घंटे के समय में ही पटाखे चला सकेंगे। यह समय हाईकोर्ट की ओर से आदेश पर निर्धारित किया गया है। इतना ही नहीं जो लोग इस नियम को तोड़ेंगे नगर निगम की ओर से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर डीसी गिरीश दियालन की ओर से जिले मेें दोनों त्योहारों को देखते हुए धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को इस मामले में सहयोग देने की अपील भी की गई। जो लोग नियम तोड़ेंगे प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक इस बार दिवाली 14 नवंबर और श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 30 नवंबर को मनाया जा रहा है। इन दोनों त्योहारों को ध्यान में रखकर डीसी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें दिवाली पर लोग सिर्फ शाम को 8 से 10 बजे तक ही दो घंटे आतिशबाजी या पटाखे चला पाएंगे। जबकि 30 नवंबर को प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और शाम 9 बजे से 10 बजे तक निर्धारित समय में ही पटाखे या आतिशबाजी चला पाएंगे। इस संबंधी पुलिस विभाग, समूह उप मंडल मैजिस्ट्रेट, संबंधित विभाग और प्रदूषण विभाग को जानकारी दे दी गई है और यह नियम बनाए रखने के लिए प्रबंध करने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं पटाखे बनाने और बेचने के लिए ज्वलनशील एक्ट-1984 नियम-2008 के तहत उचित लाइसेंस जरूरी होना चाहिए। वहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही की जाएगी।