निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने चार उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने के आदेश रिटर्निंग अफसरों को जारी किए हैं। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ आईपीसी की धारा-177 के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। निर्वाचन ऑब्जर्वर खर्च ज्योतिरादित्य ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी के मुताबिक, निर्वाचन कार्यालय ने नामांकन भरने के साथ ही सभी उम्मीदवारों को खर्च रजिस्टर तैयार करने की हिदायत दी थी। इसकी समय-समय पर निर्वाचन कार्यालय द्वारा चेकिंग भी की जाती है। साथ ही विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे हिसाब किताब के साथ इसका मिलान भी किया जाता है।
इसी बीच निर्वाचन कार्यालय के संज्ञान में आया कि कुछ उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है। इसके बाद विभाग ने ऐसे उम्मीदवारों से कई बार अपना खर्च दिखाने को कहा, लेकिन वह खर्च का हिसाब किताब देने नहीं पहुंचे। इसके बाद अब चार उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन कार्यालय ने दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इसमें हलका डेराबस्सी में एक पार्टी का और एक आजाद उम्मीदवार है। जबकि मोहाली व खरड़ के एक-एक आजाद उम्मीदवार शामिल हैं।
उम्मीदवारी हो सकती हैं कैंसिल
जानकारी के मुताबिक, इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। अगर उम्मीदवार चुनाव में जीत भी हासिल कर लेता है तो इस केस में दोषी पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है।