जीरकपुर। नगर काउंसिल जीरकपुर की ओर से सनौली गांव से 17 एकड़ पंचायती जमीन से कब्जा छुड़वाया गया। इसकी कीमत 200 करोड़ से ऊपर आंकी जा रही है। सनौली गांव के लोगों की ओर से पिछले 40 सालों से इस पर कब्जा किया हुआ था। कार्रवाई नायब तहसीलदार जगपाल सिंह और कार्यकारी अधिकारी रवनीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
तहसीलदार जगपाल सिंह ने कहा कि जमीन की पूरी व पक्की पैमाइश मशीन से कार्रवाई जाएगी। इसमें और भी जमीन आ सकती है। इसमें कुछ दुकानें और निजी स्कूल की दीवार शामिल हैं। जिक्रयोग है कि डीडीपीओ कम कलेक्टर मोहाली अदालत ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 कि धारा सात के तहत इस जमीन को छुड़वाने का आदेश दिया था। इसके तहत एसडीएम डेराबस्सी हिमांशु गुप्ता की ओर से कब्जा खाली करने करवाने के वारंट जारी किए थे। इस मौके पर एम ई सुखविंदर सिंह, कानूनगो कुलदीप सिंह, बिल्डिंग इंस्पेक्टर लखबीर सिंह, जेई ईशान कुमार मौजूद थे।
जमीन पर खेती की रहा था किसान
सनौली गांव निवासी जातिंदर सिंह ने बताया कि इस जमीन पर पिछले 40 सालों से हमारे परिवार का कब्जा था और अब उस पर खेती कर रहा था। इसे लेकर हमने अदालत में केस डाला था। डेराबस्सी अदालत में 15 दिसंबर को पेशी भी है। काउंसिल की ओर से यह कार्रवाई एडीसी के आदेशों पर की गई है। इसके खिलाफ हमने डीसी मोहाली से भी अब इसकी अपील डाल दी है। हमने आज विरोध नहीं किया लेकिन हम अदालत में जाएंगे।
कोट्स
सरकार के आदेशों के बाद यह कार्रवाई की गई है। किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि हमारे पास सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी थी। इसके अलावा शहर में यदि कोई और भी पंचायती जमीन है उसे भी कानूनी प्रक्रिया के तहत मुक्त करवाया जाएगा।
-रवनीत सिंह, कार्यकारी अधिकारी जीरकपुर