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चुनाव : नामांकन के लिए सिर्फ परिषद की एनओसी जरूरी

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जीरकपुर। नगर परिषद चुनावों के नामांकन के लिए केवल चार दस्तावेज ही जरूरी हैं। इनमें शपथपत्र, वोटर पहचान पत्र, नगर परिषद की एनओसी और पानी व सीवरेज का नो ड्यूज सर्टिफिकेट शामिल हैं। नामांकन के लिए अन्य विभागों से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह जानकारी नोडल अधिकारी बलविंदर सिंह और गुरसेवक सिंह ने दी।
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बता दें कि जानकारी न होने के चलते प्रत्याशी अन्य विभागों से एनओसी लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पार्षद का चुनाव वही लोग लड़ सकेंगे, जिनके पास नगर परिषद का नो ड्यूज प्रमाणपत्र होगा। नगर परिषद की एनओसी के लिए दावेदारों को शपथपत्र, वोटर पहचान पत्र, अगर संपत्ति के मालिक हैं तो नगर परिषद के प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यूज का प्रमाणपत्र, परिषद की जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा न होने की जानकारी का उल्लेख आवेदन फार्म में करना होगा। चुनाव कार्यालय और एनओसी के नोडल अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है, के साथ परिषद का किसी भी प्रकार का बकाया न होने का प्रमाण देना भी जरूरी है।
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