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Mohali News: चुनाव में पद के अनुसार नहीं लगाई ड्यूटी, 16 प्रोफेसरों ने भेजा लीगल नोटिस

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पंचकूला। आगामी लोकसभा में चुनाव में प्रोफेसरों की उनके पद के मुताबिक चुनाव में ड्यूटी न लगाने से खफा प्रोफेसरों ने हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव और जिला निर्वाचन अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा है। 25 मई को हरियाणा की सभी दस सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनावों में टीचर और प्रोफेसरों की मुख्य रूप से ड्यूटी लगाई जाती है। पंचकूला कॉलेज के 16 प्रोफेसरों ने दावा करते हुए नोटिस भेजा है कि उनकी ड्यूटी पद के मुताबिक नहीं लगाई गई है, जिनमें सेक्टर-1 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, सेक्टर-14 गवर्नमेंट वुमन पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालका के प्रोफेसर शामिल हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव और जिला निर्वाचन अधिकारी को लीगल नोटिस भेजने वाले वकील रविंदर सिंह ढुल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की ड्यूटी मतदान अधिकारी के अलावा किसी भी पोस्ट पर लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी प्रोफेसरों की ड्यूटी मतदान अधिकारी की लगा दी गई है। इसके साथ चुनाव में क्लर्कों की ड्यूटी पर्यवेक्षकों के रूप में लगाई गई है, जो कि पूरी तरह उलट है। उन्होंने आगे बताया कि नियम के मुताबिक क्लर्कों की ड्यूटी मतदान अधिकारी की होती है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार मतदान अधिकारी के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसरों की ड्यूटी किसी भी अन्य पद पर लगाई जा सकती है। वकील ने बताया कि 2010 से सभी चुनावों में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से हर बार एक ही गलती को दोहराया जा रहा है। कोर्ट जाने के बाद प्रोफेसरों की ड्यूटी में बदलाव किए जाते हैं। संवाद
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इन सात पदों पर चुनाव के दौरान लगती है ड्यूटी
1. रिटर्निंग अधिकारी
2. ड्यूटी मजिस्ट्रेट
3. पर्यवेक्षक
4. सूक्ष्म पर्यवेक्षक
5. पीठासीन अधिकारी
6. वैकल्पिक पीठासीन अधिकारी
7. मतदान अधिकारी

कोट
मामला संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो जल्द मामले की जांच की जाएगी।
- यश गर्ग, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचकूला

कोट
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव और जिला निर्वाचन अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा गया है। इसके बावजूद अगर प्रोफेसरों की ड्यूटी नहीं बदली तो सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी जाएगी।
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-रविंदर सिंह ढुल, वकील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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