चंडीगढ़। धनास में एक व्यक्ति को पड़ोसी के कुत्ते ने काट दिया। टांग में काटने से वह लहूलुहान हो गया और गहरा जख्म भी बन गया। पीड़ित को बाकायदा उस जख्म पर टांके लगवाने पड़े। शिकायत के बाद सारंगपुर थाने में पालतू कुत्ते के मालिक राजिंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी एक्ट 289 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता प्रेम सिंह ने बताया कि वह घर के नजदीक ही गली में घूम रहा था। उनके पड़ोस में रहने वाले राजिंद्र सिंह ने अपने घर पर पालतू कुत्ता रखा हुआ है। जब वह गली में से गुजर रहा था तो राजिंद्र सिंह भी अपने पालतू कुत्ते को लेकर वहां से जा रहा था। इसी बीच कुत्ते ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उसकी टांग पर काट लिया। उसने बमुश्किल कुत्ते से अपनी जान बचाई अन्यथा वह और काट लेता। इसके बाद उसने पहले अस्पताल में अपना इलाज करवाया और सारंगपुर थाने में कुत्ता मालिक के खिलाफ शिकायत दी। हालांकि इस मामले में पीड़ित पक्ष को शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था लेकिन पीड़ित ने कोई भी समझौता करने से साफ इन्कार कर दिया। पुलिस ने काटने वाले कुत्ते के मालिक राजिंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में लगाई गई आईपीसी एक्ट 289 के अंतर्गत 6 महीने का कारावास या आर्थिक दं के रूप में एक हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों प्रकार की सजाओं का प्रावधान है।