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Mohali News: टंकी के 71 रुपये ज्यादा वसूले तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लगाया पांच हजार का हर्जाना

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पंचकूला। पानी की टंकी का ज्यादा मूल्य वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इम्पैक्ट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पर पांच हजार रुपया हर्जाना लगाने के साथ ही ग्राहक को 71 रुपये लौटाने का फैसला सुनाया है। सेक्टर-27 के रहने वाले राजिंदर पाल चुग ने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया था। राजिंदर पाल चुग ने शिकायत में बताया था कि उसने इम्पैक्ट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 से पांच सौ लीटर की पानी की टंकी खरीदी थी। कंपनी के कर्मचारियों ने कहा था कि वह टंकी को घर पर बिल सहित भिजवा देंगे। उसने कंपनी से 2,128 रुपये की टंकी बुक की थी। 17 अगस्त 2019 को जब टंकी घर आई तो टंकी की डिलिवरी वाले ने 2,200 रुपये लिए। इसके बाद उसने कंपनी से संपर्क किया तो सलाह दी गई कि इसकी शिकायत ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से करें। उसने रुपये वापस करने के लिए कंपनी को ईमेल से शिकायत भेजी। उसकी शिकायत का कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही रुपये वापस किए। इसके बाद कंपनी को लीगल नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया। कंपनी की तरफ से अदालत में दायर जवाब में कहा गया कि टंकी खरीदते वक्त ग्राहक को बताया गया था कि टंकी की कीमत 2,200 रुपये है। ईमेल से भेजी शिकायत की सुनवाई कर ग्राहक को रुपये वापस करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह आया नहीं।
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