जीरकपुर। अदालत में बार-बार गैरहाजिर रहने पर आरोपी धर्मिंदर गुप्ता को घोषित अपराधी ( प्रोक्लेम्ड पर्सन) करार दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डेराबस्सी की अदालत ने 10 जनवरी 2025 को पारित आदेश में आरोपी को धारा 82 सीआरपीसी के तहत जारी उद्घोषणा के बावजूद पेश न होने पर पीओ घोषित किया है।
मामला कर्नल बलविंदर सिंह बनाम धरमिंदर व अन्य से संबंधित है। आदेश के अनुसार आरोपी के खिलाफ 19 नवंबर 2024 को उद्घोषणा तामील हो चुकी थी और 30 दिन की वैधानिक अवधि भी बीत गई, लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके चलते उसे प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित कर संबंधित थाने को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अदालत के आदेश पर थाना ढकोली पुलिस ने आरोपी धरमिंदर गुप्ता निवासी जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के खिलाफ धारा 174-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है। मामले की आगे की जांच हेड कांस्टेबल हरनेक सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।