मोहाली। जीरकपुर में करीब एक साल पहले तेज रफ्तार स्कूटर सवार ने करतारी नाम के एक युवक की जान ले ली थी। इस मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने अहम फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 11 लाख 64 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा अंबाला सिटी का रहने वाला एक्टिवा का मालिक रवि कुमार, एक्टिवा चलाने वाला हरप्रीत सिंह व इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी। वहीं, पूरे मुआवजे पर 7.5 फीसदी ब्याज भी देना होगा। ब्याज उस दिन से देना होगा जब केस दर्ज हुआ था। इस संबंधी अदालत में मृतक की माता कमला देवी, पिता बूटा सिंह व बहनें नीना और कृष्णा निवासी लोहगढ़ जीरकपुर ने केस दायर किया था।
जानकारी के मुताबिक मृतक करतारी आयुर्वेदिक दवाइयां बेचकर 20 हजार रुपये महीना कमाता था। जब हादसा हुआ उस समय करतारी की उम्र 19 साल थी। 25 अगस्त 2018 को करतारी शाम को पांच बजे रोड के लेफ्ट साइड में कच्ची जगह पर खड़ा था। तभी हरियाणा नंबर की एक्टिवा पर हरप्रीत सिंह नाम का व्यक्ति आ गया। उसने सड़क के किनारे कच्ची जगह पर खड़े करतारी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उसकी सिर पर गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना पाकर करतारी के पिता व चचेरा भाई कमरीत सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं घटनास्थल पर काफी लोग जुट गए। हादसे के बाद स्कूटर चालक ने कुछ दूर जाकर अपना स्कूटर खड़ा किया लेकिन करतारी को गंभीर हालत में देखकर वहां से स्कूटर समेत फरार हो गया। इसके बाद करतारी को सेक्टर-21 पंचकूला स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसका इलाज चलता रहा लेकिन इलाज के दौरान एक सितंबर की रात उसकीमौत हो गई। घरवालों ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए करीब तीन लाख रुपये खर्च किए थे। परिजनों ने करीब 55 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। इस केस में चार लोगों को पार्टी बनाया गया था।