मोहाली। कोरोना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मंगलवार रात आठ बजे से 22 अप्रैल सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया है। इसके साथ ही शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस संबंधी आदेश डीसी गिरीश दियालन ने जारी किए हैं।
जरूरी सेवाओं को छोड़कर होटल व रेस्टोरेंट, मॉल्स, बाजार व दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेंटर व स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। होटल समेत रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक-वे और होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। बैंकों में पब्लिक डीलिंग बंद रहेगी।
विवाह व संस्कार में 20 लोग हो पाएंगे शामिल
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या खेल संबंधी कार्यक्रम आयोजित करवाने पर पाबंदी रहेगी। विवाह समागम में अधिक से अधिक 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। विवाह समागमों में कर्फ्यू संबंधी नियम लागू होंगे। 10 से अधिक लोगों के जमा होने के लिए एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है। संस्कार में कर्फ्यू की समय सीमा लागू नहीं होगी। जो व्यक्ति किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं उन्हें पांच दिन के लिए एकांतवास रहना होगा, साथ ही कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा।
वाहनों में 50 फीसदी सवारियां ले जा सकेंगे
बस, टैक्सी व ऑटो 50 फीसदी सवारियां ले जा सकेंगे। सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं में कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस मुलाजिम, फौज अर्ध सैनिक वर्दी में होने पर, सेहतकर्मी, बिजली सेवाएं संबंधी, जल सप्लाई, सैनिटेशन व नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।
सरकारी मुलाजिम पास के सहारे चलेंगे
सरकारी मुलाजिम जो जरूरी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें राहत दी गई है, लेकिन पास होना जरूरी है। लोगों को एक राज्य से दूसरे में जाने की अनुमति होगी, लेकिन चलने वाले स्थान व पहुंचने वाले स्थान की उचित वेरिफिकेशन की जाएगी।
अस्पताल, दवा की दुकानें खुली रहेंगी
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। उनके पास संस्थान की तरफ से जारी पहचान पत्र होना जरूरी है। इंडस्ट्री व निर्माण कार्य से जुड़े लोग काम पर जा सकेंगे। उनके पास अपना आईकार्ड होना चाहिए। अस्पताल, दवाईयों की दुकानें व एटीएम खुले रहेंगे। मीडिया कर्मी को सरकार की तरफ से जारी आईकार्ड के साथ जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा खाने-पीने की वस्तुओं, फल सब्जियों, डेयरी उत्पादों, दवाओं, मेडिकल सामग्री, एलपीजी, पशुओं की फीड व अंतरराज्यीय परिवहन को छूट दी गई है।
ई कॉमर्स कंपनियां कर पाएंगी सप्लाई
पशु पालन संबंधी सेवाओं व सप्लाई को छूट दी गई है। ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे एमाजॉन, स्वीगी, जोमैटो समेत अन्य को होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। नर्सरी व प्लांटों का काम करने वालों को भी छूट है। बिजली के ट्रांसमिशन, उत्पादन व फंड, पावर प्लॉटों के आपरेशन समेत एनर्जी स्टेशन, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, बायोमास, बायोगैस आदि व ईंटों भट्टे चलाने को मंजूरी दी गई है।